हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका में शिक्षा सचिव राकेश कंवर को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन पेश होने के आदेश दिए हैं। आरोप लगाया गया है कि अदालत के आदेश के बावजूद याचिकाकर्ताओं को नियमित नहीं किया जा रहा है, जबकि उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जब याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया गया था, उस समय भर्ती नियमों में अनुबंध नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी अनुबंध नियुक्ति को नियमित नियुक्ति घोषित करने के लिए याचिका दायर की।