राज्य बिजली बोर्ड ने कर्मचारियों को राहत देते हुए मोबाइल फोन रीइंबर्समेंट भत्ता और प्रोटेक्शन अलाउंस मंजूर कर दिया है। बोर्ड ने सब-स्टेशन, जनरेशन विंग, एमएंडटी विंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम विंग तथा पीएंडटी स्टाफ सहित विभिन्न फील्ड तकनीकी कर्मचारियों को दो माह में एक बार मोबाइल फोन रीइंबर्समेंट भत्ता देने का निर्णय लिया है। मंगलवार को जारी निर्देशों में बताया गया कि फोरमैन स्पेशल, फोरमैन, सब-स्टेशन अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन और फिटर को 200 रुपये द्विमासिक मोबाइल भत्ता मिलेगा। हेल्पर श्रेणी के कर्मचारियों को 150 रुपये द्विमासिक मोबाइल भत्ता दिया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मोबाइल भत्ता प्राप्त करने के लिए मोबाइल कनेक्शन संबंधित कर्मचारी के नाम पर होना चाहिए और उसे सक्रिय रखना अनिवार्य होगा। संबंधित नियंत्रक अधिकारी को इसकी सूचना देना भी आवश्यक होगा। एक अन्य आदेश के तहत सोलन, सुंदरनगर और कांगड़ा स्थित पीएंडटी डिवीजनों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रोटेक्शन अलाउंस देने की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), जूनियर इंजीनियर (टेस्ट), इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर, हेल्पर (सब-स्टेशन) को 100 रुपये प्रतिमाह प्रोटेक्शन अलाउंस मिलेगा।