प्रदेश सूचना आयोग ने सूचना देने में आनाकानी के एक मामले में प्रार्थी को 2000 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र के राजगढ़ निवासी संजय कुमार को आरटीआई एक्ट में आईपीएच सर्कल शिमला- 9 के अधिशासी अभियंता से बतौर जनसूचना अधिकारी ने उन्हें वांछित सूचना नहीं दी। राज्य मुख्य सूचना अधिकारी नरेंद्र चौहान ने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है कि आईपीएच विभाग आरटीआई के मामले को डील करते वक्त ढील बरता रहा है।