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सूचना देने में आनाकानी करना पड़ा महंगा, आयोग ने दिए ये आदेश

Thu, 30 May 2019 04:24 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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प्रदेश सूचना आयोग ने सूचना देने में आनाकानी के एक मामले में प्रार्थी को 2000 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र के राजगढ़ निवासी संजय कुमार को आरटीआई एक्ट में आईपीएच सर्कल शिमला- 9 के अधिशासी अभियंता से बतौर जनसूचना अधिकारी ने उन्हें वांछित सूचना नहीं दी। राज्य मुख्य सूचना अधिकारी नरेंद्र चौहान ने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है कि आईपीएच विभाग आरटीआई के मामले को डील करते वक्त ढील बरता रहा है।

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उन्होंने प्रार्थी को हुई परेशानी पर विभागीय बजट से 2000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए। इस बारे में अलग से अनुपालना रिपोर्ट भेजने के भी आदेश जारी किए। आवेदक ने जूनियर ड्राफ्टमैन के पद के लिए हुए साक्षात्कार से संबंधित रिकार्ड मांगा था। इस पर आयोग ने कहा कि लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग जैसी संस्थाएं भी अभ्यर्थियों की ओर से लिए गए अंकों को अपनी वेबसाइट पर दर्शा रही हैं। 

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