सूचना आयोग ने जुर्माना आरटीआई आवेदन पर लापरवाहपूर्ण रवैया अपनाने पर लगाया है। आयोग ने पाया कि इस सूचना को देने में देरी हुई है। ऐसे में पंचायत सचिव विनय कुमार को 25,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई।
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने विकास खंड नादौन की जोल सप्पड़ पंचायत के सचिव को 25 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई है। आयोग ने यह जुर्माना आरटीआई आवेदन पर लापरवाहपूर्ण रवैया अपनाने पर लगाया है। आयोग ने पाया कि इस सूचना को देने में देरी हुई है। ऐसे में पंचायत सचिव विनय कुमार को 25,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई।
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आयोग ने आदेश दिए हैं कि इस पेनल्टी को एक महीने की अवधि में संबंधित खाते में जमा करना होगा। इस बारे में खंड विकास अधिकारी नादौन को भी निर्देश दिए हैं कि वे इसकी अनुपालना सुनिश्चित करें। आरटीआई एक्ट के तहत यह जानकारी दलीप सिंह पुत्र ठाकुरदास गांव सोरड़ में मांगी थी।
इसके तहत मनरेगा, 14वें और 15वें वित्त आयोग तथा अन्य हेड से किए कार्यों की जानकारी मांगी थी। यह सूचना मांगते हुए पूछा था कि लगभग 14 माह के कार्यकाल में पंचायत की ओर से अलग-अलग वार्ड में किस तरह के काम करवाए गए। इन कार्यों में खर्च धनराशि की भी जानकारी भी मांगी गई। सांसद, विधायक निधि, उपायुक्त से वार्डों में अनखर्चे बजट के बारे में भी विवरण मांगा गया।