हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लेख करते हुए निर्देश दिए हैं कि यह तय हुआ है कि सभी प्रशासनिक विभाग इस तरह के मामलों का निपटारा अपने स्तर पर करेंगे। वे नोशनल आधार पर पेंशन से जुड़े लाभ देंगे। यानी ऐसे मामलों में कर्मचारियों की पेंशन तय करने का आधार पिछली इन्क्रीमेंट के बजाय 11 महीने के बाद की नोशनल इन्क्रीमेंट होगी। नोशनल इन्क्रीमेंट का अभिप्राय यह होगा कि ऐसे पेंशनरों को एरियर या अन्य फायदों के बजाय केवल पेंशन से जुड़े लाभ ही देय होंगे।
कई विभागों ने स्थिति स्पष्ट करने को कहा था...
इस संबंध में कई विभागों की ओर से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। विभिन्न विभार्गों, निगमों, बोडों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और स्वायत्त इकाइयों के कर्मचारियों की ओर से सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभों से संबंधित दावे किए जा रहे थे।