हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ाने के आदेश को पारित किए हैं। अदालत ने कहा कि जब तक सरकार नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करेगी, तब तक वर्तमान अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को 4 अप्रैल तक आयोग के दो सदस्यों की नियुक्ति करने के आदेश भी दिए हैं। आयोग में सदस्य के पद पिछले दो वर्षों से खाली पड़े हैं। अदालत ने कहा कि सरकार ने सदस्यों के चयन प्रक्रिया अक्तूबर 2024 में पूरी कर दी है। उसके बावजूद नियुक्ति नहीं की गई है। हाईकोर्ट में इसे लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा है कि राज्य उपभोक्ता आयोग खाली रहेगा तो इसका असर आम लोगों और वादियों पर पड़ेगा। स्टेट कमीशन में मामलों का निपटारा जल्द नहीं हो पाएगा। प्रदेश सरकार को छह महीने पहले ही चयन प्रक्रिया पूरी कर देनी चाहिए थी, जोकि अभी तक शुरू नहीं की गई। इसी पर हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किए हैं।