फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हिमाचल: एचपीटीडीसी के बकाये पर हाईकोर्ट सख्त, विभागों, निजी संस्थाओं के नाम उजागर करने के निर्देश

Sat, 28 Jun 2025 10:27 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला

सार

प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) की बकाया राशि की वसूली को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 
विज्ञापन
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) की बकाया राशि की वसूली को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने जिन सरकारी विभागों और निजी संस्थाओं ने अभी तक निगम का बकाया जमा नहीं किया है, उनके नाम उजागर करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने एचटीडीसी के प्रबंध निदेशक को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि उन सरकारी विभागों और निजी संस्थाओं के नाम बताए जाएं, जिन्होंने बार-बार नोटिस के बावजूद बकाया का भुगतान नहीं किया।

विज्ञापन


अदालत ने कहा है कि हलफनामे में बताया जाए कि विभिन्न सरकारी विभागों से कितनी राशि अभी भी वसूल की जानी है और कितनी निजी संस्थाओं ने अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश जय किशन मेहता बनाम एचपीटीडीसी के मामले में जारी किए। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि एचपीटीडीसी को सरकारी विभागों और निजी संस्थानों से करोड़ों रुपये का बकाया अभी तक नहीं मिला है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें