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Himachal News: सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, रिपोर्ट तलब

Fri, 30 Jun 2023 08:31 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। तहसीलदार मनाली को कुल्लू जिला के प्रीणी गांव में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की निशानदेही करने के आदेश दिए गए हैं। 
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। तहसीलदार मनाली को कुल्लू जिला के प्रीणी गांव में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की निशानदेही करने के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने निशानदेही को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति में करने को कहा है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने निशानदेही की रिपोर्ट सील्ड कवर में तलब की है। मामले की सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की गई है।

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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि निजी प्रतिवादी ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया था जिसे 20 नवंबर 2019 को हटा दिया गया था, लेकिन तहसीलदार मनाली ने 28 फरवरी 2023 को फिर से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाया। अदालत ने इन परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता समेत निजी प्रतिवादी और अन्य लोगों की ओर से किए गए अवैध कब्जों को जानने के लिए निशानदेही करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने प्रीणी गांव से गुजरने वाली कुहल सहित आसपास के क्षेत्र की निशानदेही करने के लिए भी कहा है।
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