न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ और इससे पहले न्यायाधीश अजय मोहन गोयल व न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने विभाग को आदेश दिया है कि आगामी आदेशों तक इस विज्ञापन के तहत बची हुई खाली सीटों को न भरा जाए। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। उल्लेखनीय है कि हिमाचल राज्य चयन आयोग की ओर से 9 अप्रैल 2026 को म्यूजिक टीचर (पोस्ट कोड: 26021) के पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। नियमों के तहत उम्मीदवारों के पास हिमाचल प्रदेश बोर्ड की ओर से मान्यता प्राप्त टेट पास होना अनिवार्य था। याचिकाकर्ता विभाती शर्मा का आवेदन इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उनके पास पंजाब राज्य का टेट था। हिमाचल में संगीत विषय के लिए टेट परीक्षा आयोजित ही नहीं की जाती है।