हाईकोर्ट ने सरकार को प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता दिलीप कायथ की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार रामपुर के महात्मा गांधी अस्पताल मेडिकल फैसिलिटी का अभाव है।
वहां लंबे समय से डॉक्टरों के पद खाली हैं। मेडिकल स्टाफ के भी कई पद खाली हैं। सरकारी अस्पताल में जरूरी मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों को निजी अस्पताल से इलाज करवाना पड़ता है। कोर्ट ने प्रदेश के अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं को मुहैया करवाने बाबत जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी किए हैं। मामले पर सुनवाई 26 नवंबर को होगी।