प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन में तैनात हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक की सरकारी गाड़ी में 4 किलो 400 ग्राम चिट्टा (कोकीन) बरामद करने के मामले में डीजीपी संजय कुमार को जांच का पूरा विवरण कोर्ट में पेश करने को कहा है।
कोर्ट ने डीजीपी से पूछा है कि पूर्व आरएम महेंद्र व अन्य आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ पाए जाने के मामले की जांच कहां तक पहुंची है। प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अशोक
शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 4 किलो से अधिक मादक पदार्थ के साथ पकड़ी सरकारी गाड़ी के मामले में जांच संतोषजनक नहीं है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने डीजीपी को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने के आदेश दिए।