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बिजली बोर्ड कर्मचारियों के प्रदर्शन पर हिमाचल हाईकोर्ट की रोक

Thu, 24 Sep 2020 08:10 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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हिमाचल हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने आदेशों में यह स्पष्ट किया कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। उच्च न्यायालय पहले ही डॉक्टरों की ओर से की गई हड़ताल को गैरकानूनी करार दे चुका है। न्यायालय ने कहा कि कर्मचारी संघ का कोई भी सदस्य हड़ताल में भाग नहीं लेगा।

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अगर कोई सदस्य निदेशक मंडल के निर्णय से नाखुश है तो वह सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष अपना मामला रख सकते हैं। न्यायालय इन लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देगा। अगर फिर भी वह नहीं माने तो उनके खिलाफ विभागीय और आपराधिक मामले दर्ज करने के अलावा उन्हें न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने के लिए अवमानना के मामले का सामना करना पड़ेगा। मामले पर सुनवाई 29 अक्तूबर के लिए निर्धारित की गई है।

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