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Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- चयनित उम्मीदवार के इस्तीफे से खाली हुआ पद नई रिक्तता, वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति नही

Thu, 14 May 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई चयनित उम्मीदवार ज्वाइन करने के बाद पद से इस्तीफा देता है, तो वह पद उसी चयन प्रक्रिया की प्रतीक्षा सूची से नहीं भरा जा सकता। 
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई चयनित उम्मीदवार ज्वाइन करने के बाद पद से इस्तीफा देता है, तो वह पद उसी चयन प्रक्रिया की प्रतीक्षा सूची से नहीं भरा जा सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि ज्वाइनिंग के साथ ही पुरानी चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और इस्तीफे से उत्पन्न होने वाली रिक्तता को फ्रैश वैकेंसी माना जाता है, जिसे नए विज्ञापन के माध्यम से ही भरा जा सकता है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी नौकरियों में वेटिंग लिस्ट का अधिकार केवल तभी तक सीमित है जब तक चयनित उम्मीदवार ज्वाइन न करे। एक बार ज्वाइनिंग होने के बाद प्रतीक्षा सूची का अस्तित्व उस पद के लिए समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि यदि अतीत में कानून की अनदेखी कर कोई नियुक्ति दी गई है, तो उसके आधार पर भविष्य में गलत आदेश जारी नहीं किया जा सकता।

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यह है मामला
उल्लेखनीय है कि लोक सेवा आयोग ने सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) के पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसमें अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित पद पर इस्तीफा देने वाली उम्मीदवार का चयन हुआ था, जबकि याचिकाकर्ता मेरिट सूची में दूसरे स्थान पर थी। उम्मीदवार ने चयनित होने के बाद पदभार ग्रहण किया, लेकिन कुछ समय बाद पद से इस्तीफा दे दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया कि वह मेरिट में अगले स्थान पर है, इसलिए खाली हुए इस पद पर उन्हें नियुक्ति दी जाए।
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