यह है मामला
उल्लेखनीय है कि लोक सेवा आयोग ने सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) के पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसमें अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित पद पर इस्तीफा देने वाली उम्मीदवार का चयन हुआ था, जबकि याचिकाकर्ता मेरिट सूची में दूसरे स्थान पर थी। उम्मीदवार ने चयनित होने के बाद पदभार ग्रहण किया, लेकिन कुछ समय बाद पद से इस्तीफा दे दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया कि वह मेरिट में अगले स्थान पर है, इसलिए खाली हुए इस पद पर उन्हें नियुक्ति दी जाए।