अदालत ने ये कहा
मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। जयसिंहपुर के एसडीएम के हलफनामे में यह भी बताया गया है कि खनन अधिनियम के तहत 15 वाहनों का चालान किया गया और 6681 मीट्रिक टन खनिज जब्त किए। अवैध रूप से खनन करते हुए कोई नहीं पाया गया, इसलिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अदालत ने एसडीएम जयसिंहपुर और प्रतिवादी जिला खनन अधिकारी की ओर से दायर किए गए दस्तावेजों पर संज्ञान लेते हुए उनसे कार्रवाई रिपोर्ट और स्पष्टीकरण मांगा है। एसडीएम जयसिंहपुर ने अपने हलफनामे में जिला-स्तरीय बल के गठन के संबंध में विभिन्न सुझाव दिए हैं। उधर, खनिज अधिकारी के पूर्व जवाब में पहले दायर किए गए जवाब से पता चलता है कि वर्ष 2024 में अवैध खनन में 26 टिप्पर, 36 ट्रैक्टर सहित कुल 63 वाहन शामिल पाए गए हैं। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के विरोधाभासी बयानों को देखते हुए हलफनामा मांगा।