जिला सिरमौर स्थित राजकीय महाविद्यालय नारग बंद नहीं होगा। प्रदेश हाईकोर्ट ने कॉलेज को बंद करने संबंधी आदेशों के खिलाफ दायर याचिका में अंतरिम आदेश पारित कर कॉलेज की यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता बीआर शर्मा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि जुलाई में करीब 32 छात्रों ने इस कॉलेज में दाखिला लिया था।
अब सरकार ने राजनीतिक कारणों से इस कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया है। कॉलेज बंद करने का कारण छात्रों की संख्या का कम होना बताया गया है। प्रार्थियों के अनुसार कॉलेज में तैनात स्टाफ अभी भी रिलीव नहीं हुआ है। छात्रों ने भी किसी अन्य जगह दाखिला नहीं लिया है। इसके चलते हाईकोर्ट ने इस कॉलेज की यथा स्थिति बरकरार रखने के आदेश पारित किए।