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हाईकोर्ट ने दिए 48 होटलों को सील करने के आदेश, रिपोर्ट में मिलीं खामियां

Thu, 21 Jun 2018 12:56 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कुल्लू
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हाईकोर्ट ने पार्वती वैली के पर्यटन स्थल कसोल व आसपास के 48 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने बुधवार को पार्वती वैली के 48 होटलों, रेस्तरां व होम स्टे पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। निरीक्षण रिपोर्ट में उक्त होटलों, रेस्तरां व होम स्टे में कई तरह की खामियां पाई गई हैं।

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इससे पहले भी प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर कसोल के इसके आसपास करीब 40 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया था। जिसमें सात को बहाल कर दिया है जबकि करीब 33 अभी भी बंद है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने पार्वती घाटी के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर रहा है।

इसके आधार पर प्रथम चरण में 40 और दूसरे चरण में 48 होटलों, रेस्तरां व होम स्टे की रिपोर्ट सरकार के माध्यम से हाईकोर्ट में पेश की थी। इन 48 होटलों की पहली सुनवाई 28 मई को हुई थी इसके बाद कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई 20 जून को रखी थी।

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ढालपुर में छुड़वाया अवैध कब्जा

बुधवार को दिए अपने निर्णय में हाईकोर्ट ने सभी 48 होटलों को सील करने के आदेश दिए हैं। जिससे घाटी में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम कुल्लू डॉ. अमित गुलेरिया ने कहा कि 25 जून सोमवार से पार्वती वैली के सभी 48 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया जाएगा। प्रशासन अब पार्वती घाटी की तीसरी रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। इस लिस्ट में करीब 102 होटल, रेस्तरां, मकान व होम स्टे शामिल है।  

हाईकोर्ट के आदेश पर भुंतर से रामशीला के बीच अवैध कब्जों को लेकर निशानदेही प्रक्रिया के बीच बुधवार को एसडीएम कुल्लू डॉ. अमित गुलेरिया की अगवाई में ढालपुर चौक में करीब चार बिस्वा से अवैध कब्जा छुड़वाया गया है।

उन्होंने कहा कि ढालपुर स्थित नगर परिषद के कार्यालय के पास किसी व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किया गया था जिसे डोजर लगाकर हटाया गया है। एसडीएम कुल्लू डॉ. अमित गुलेरिया ने कहा कि प्रशासन हाईकोर्ट के नियमों की पालना कर रहा है।
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