हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिले के बाद अब कांगड़ा जिले के मैक्लोडगंज में विदेशियों की रेव पार्टियां और नशाखोरी पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश पुलिस महानिदेशक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक को अहम आदेश जारी किए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने इन दोनों अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे पुलिस अधीक्षक कांगड़ा और ड्रग्स पर नियंत्रण लगाने के लिए तैनात अन्य अधिकारियों को संयुक्त टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश जारी करें। मामले पर सुनवाई चार जनवरी को निर्धारित की गई है।
कोर्ट मित्र की ओर से न्यायालय को बताया गया कि मैक्लोडगंज के नजदीक धर्मकोट में नशाखोरी का धंधा जोरों पर है। इस क्षेत्र में काफी मात्रा में अवैध तरीके से भवन निर्माण किए जा रहे हैं।
इस तरह की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। न्यायालय को यह भी बताया गया है कि इस क्षेत्र में कई होटल मालिकों की ओर से रेव पार्टियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें काफी मात्रा में विदेशी और वहां के स्थानीय निवासी शामिल होते हैं।