प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर की जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने इसके लिए केंद्र सरकार के डिप्टी सोलिसिएटर जनरल को तैनात किया है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर की जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने इसके लिए केंद्र सरकार के डिप्टी सोलिसिएटर जनरल को तैनात किया है। अदालत ने पूछा है कि क्या आईजीएमसी में ट्रॉमा सेंटर कार्यान्वित है या नहीं। इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार से चंबा और टांडा मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर की जानकारी भी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 17 अक्तूबर को निर्धारित की है।
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बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि आईजीएमसी में जब तक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक नये ओपीडी ब्लॉक के धरातल और प्रथम मंज़िल को ट्रामा सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए बचे उपकरण इत्यादि जल्द से जल्द खरीद लिए जाएं। अदालत ने आदेश दिए थे कि इंदिरा गांधी मेडिकल शिमला कॉलेज में ट्रामा सेंटर को सभी उपकरणों और संसाधनों के साथ गतिशील कर दिया जाए। अदालत ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में स्टाफ की कमी और पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया न करवाए जाने वाली जनहित याचिका में कड़ा संज्ञान लिया है।