शिक्षक ने पत्नी पर क्रूरता और परित्याग का लगाया था आरोप
पेशे से फिजिकल एजुकेशन टीचर याचिकाकर्ता पति ने अपनी पत्नी पर क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाते हुए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक मांगा था। उसने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी 23 साल से अलग रह रही थी और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पति खुद नए और बड़े मकान में रह रहा था, जबकि उसने पत्नी को परिसर में स्थित एक पुराने कमरे, गोशाला में रहने पर मजबूर किया था। इतना ही नहीं, पति ने पत्नी को घर के मुख्य शौचालय और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से भी रोक दिया था। इस विवाद को लेकर पूर्व में पुलिस में एक समझौता भी हुआ था।