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हिमाचल: हाईकोर्ट ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बिंदल और विधायक सुखराम की बढ़ाई सशर्त अंतरिम जमानत

Wed, 25 Jun 2025 10:30 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

न्यायाधीश विरेंद्र सिंह की एकल पीठ ने बिंदल और सुखराम समेत मामले में सभी आरोपियों को पुलिस जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। 
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अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पांवटा साहिब में युवती के अपहरण मामले में क्षेत्र में अशांति व सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोपी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल और पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी की सशर्त अंतरिम जमानत 8 जुलाई तक बढ़ा दी है। न्यायाधीश विरेंद्र सिंह की एकल पीठ ने बिंदल और सुखराम समेत मामले में सभी आरोपियों को पुलिस जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। भाजपा अध्यक्ष बिंदल 27 जून को पुलिस थाने में पेश होंगे। अदालत ने सरकार को इस मामले में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं।

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अदालत ने 17 जून को इन सबको अंतरिम जमानत दी थी। पुलिस की ओर से कोर्ट में मंगलवार को स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनूप रतन ने अंतरिम जमानत का विरोध किया। उन्होंने संबंधित तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए और समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान बिंदल खुद अदालत में पेश हुए। बता दें कि पांवटा माजरा थाना के तहत इलाके में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए डीसी ने आसपास के पांच गांवों में धारा 163 लागू कर दी थी। आरोप लगाए गए हैं कि बिंदल के नेतृत्व में लोगों ने धारा 163 को तोड़ते हुए धरना प्रर्दशन किया। इसे लेकर पुलिस ने बिंदल, सुखराम समेत 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। 

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