एक कंप्यूटर की दुकान से प्रमाणपत्र हासिल करने वालों को भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पद पर नियुक्त किया गया। प्रार्थी ने इस मामले की जांच करवाई जाने के आदेश दिए जाने बाबत हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। प्रार्थी का यह भी आरोप था कि इन पदों को भरने के लिए साक्षात्कार में भी हेराफेरी की गई।
अपने चहेतों को साक्षात्कार में अधिक अंक देते हुए उनकी नियुक्ति सुनिश्चित की गई। प्रार्थी के अनुसार भारत सरकार ने साक्षात्कार में होने वाली हेराफेरी को रोकने व योग्य लोगों को नियुक्त करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2016 को यह निर्णय लिया था कि तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पदों को भरने के लिए साक्षात्कार नहीं रखा जाएगा, फिर भी साक्षात्कारों का आयोजन कर सीधे तौर पर दर्शाता है कि अपने चहेतों को साक्षात्कार के माध्यम से इन पदों पर नियुक्त किया गया।
कोर्ट ने इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। कर्मचारी चयन ने अपने जवाब में इन पदों को भरने की विस्तृत प्रक्रिया कोर्ट बताई।
आयोग व सरकार ने यह भी बताया कि इसी मुद्दे से जुड़े मामले ट्रिब्यूनल व हाईकोर्ट में अन्य याचिकाओं के माध्यम से लंबित है। कोर्ट ने सरकार व आयोग के इस वक्तव्य के बाद इस जनहित याचिका को बंद करने के आदेश पारित किए।