हिमुडा ने बताया कि सरकारी विभागों से चार करोड़ रुपये से अधिक की राशि रखरखाव के रूप में वसूली जानी है जबकि निजी लोगों के पास पांच करोड़ रुपये की राशि लंबित है।
इतनी बड़ी राशि का भुगतान न होने के कारण वह अपनी इमारतों का उचित रखरखाव नहीं कर पा रहा है।
कोर्ट ने निजी लोगों से भी बकाया राशि वसूलने के आदेश दिए और ऐसा न होने पर उनकी रिहायश के बिजली पानी के कनेक्शन काटने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने हिमुडा को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश भी दिए हैं।