हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के उस फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसके तहत राज्य सरकार ने 25 साल से अधिक का कारावास काट चुके ऊना के नंगल जरियाला के कश्मीर सिंह को रिहा न करने का फैसला लिया था। हालांकि, स्टेट सेंटेंस (दंड) बोर्ड ने उसे रिहा करने पर सहमति जताई थी।
न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने स्टेट सेंटेंस बोर्ड को आदेश दिए हैं कि ऐसे कैदियों को रिहा करने के मामले में सुनवाई का मौका दिया जाए। इस बारे में अदालत ने राज्य सरकार को तीन माह के भीतर जरूरी दिशा-निर्देश देने के आदेश भी दिए हैं।