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ड्रग माफिया की सक्रियता पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त

Wed, 22 Jun 2016 11:18 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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हिमाचल हाईकोर्ट
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प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल-पंजाब सीमा पर सक्रिय ड्रग माफिया के खिलाफ लिखे शिकायती पत्र पर संज्ञान लेते हुए सरकार से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने पंजाब शिव
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सेना के राज्य प्रमुख योग राज शर्मा की ओर से लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किए। शिकायतकर्ता का कहना है कि लंबे अरसे से पंजाब-हिमाचल सीमा पर खासकर पठानकोट के साथ लगते गांव भदौरिया तहसील नूरपुर में ड्रग माफिया पूरी तरह सक्रिय है।
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4 सप्ताह में मांगा जवाब

हाईकोर्ट
इन माफिया के कारण सैकड़ों नौजवान नशे की चपेट में आ रहे हैं, कई युवाओं की मौत भी हुई है। आरोप लगाया है कि पंजाब और हिमाचल प्रशासन ऐसे माफियाओं पर लगाम लगाने में विफल रहे हैं। नशे के कारोबारी बगैर किसी डर से अपने इस काले कारोबार में लगे हुए हैं।

प्रार्थी ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि सरकार को कड़े आदेश पारित कर ड्रग माफिया पर कार्रवाई करने को कहा जाए। कोर्ट ने मुख्य सचिव सहित डीसी, एसडीएम और एसपी कांगड़ा सहित डीएसपी नूरपुर से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। मामले पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। Published by Arvind Thakur
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