फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हिमाचल हाईकोर्ट: 10 मई 2001 से पहले नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मी 60 वर्ष की आयु पर होंगे सेवानिवृत्त

Wed, 23 Feb 2022 06:44 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 मई 2001 से पहले सरकारी सेवाओं में लगे थे, वे 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त होंगे। वे कर्मचारी चाहे उक्त तिथि से पहले नियमित हुए थे या अस्थायी रूप से लगे थे, फिर भी 60 वर्ष की आयु पर ही सेवानिवृत्त किए जाएंगे। 
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट(फाइल) - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु के संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 मई 2001 से पहले सरकारी सेवाओं में लगे थे, वे 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त होंगे। वे कर्मचारी चाहे उक्त तिथि से पहले नियमित हुए थे या अस्थायी रूप से लगे थे, फिर भी 60 वर्ष की आयु पर ही सेवानिवृत्त किए जाएंगे।

विज्ञापन


कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी ऐसा कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया गया हो तो उसे भी 60 वर्ष की आयु का सेवानिवृत्त समझा जाए और इस दौरान का वेतन छोड़कर उसे नतीजतन लाभ पेंशन के रूप में दिए जाएं। कोर्ट ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एक समरूप वर्ग होने के कारण उनके बीच सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की फुल बेंच ने यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें