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Himachal High Court: निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का वेतन जारी करने पर रोक, जानें पूरा मामला

Wed, 22 Jun 2022 09:09 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

हिमाचल हाईकोर्ट ने तुरंत प्रभाव से निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का वेतन कोर्ट की मंजूरी के बिना जारी नहीं करने के आदेश दिए हैं। 
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 हिमाचल हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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 हिमाचल हाईकोर्ट ने तुरंत प्रभाव से निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का वेतन कोर्ट की मंजूरी के बिना जारी नहीं करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थी गणेश दत्त की ओर से दायर आदेशों की अनुपालना संबंधित याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए। मामले के अनुसार याची गणेश दत्त एक अध्यापक हैं, जो वर्ष 2013 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से कोई मासिक वेतन नहीं दिया जा रहा था। वर्ष 2017 में प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने सरकार को निर्देश दिए थे कि प्रार्थी को अभी तक का मासिक वेतन दिया जाए। सरकार ने वर्ष 2018 से प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना नहीं की थी। मजबूरन, याची को वर्ष 2021 में आदेशों के अनुपालन के लिए याचिका दायर करनी पड़ी। मामले पर 23 जून 2022 को सुनवाई होगी।

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