हाईकोर्ट ने प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सिकंदर कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील को बंद कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सोमवार को मामले पर सुनवाई की।
बदलती परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सिकंदर कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील को बंद कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सोमवार को मामले पर सुनवाई की।
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सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रोफेसर सिकंदर कुमार का त्यागपत्र राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद कोर्ट ने अपील को बंद कर दिया। गौरतलब है कि प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से प्रोफेसर सिकंदर कुमार की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसे कोर्ट की एकल पीठ ने खारिज कर दिया था।