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हिमाचल: हाटी आरक्षण मामला डबल बैंच को भेजा, अभी तक एसटी के 90 प्रमाणपत्र जारी किए

Tue, 12 Nov 2024 09:43 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला

सार

केंद्र सरकार की ओर से हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के बाद राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से प्रमाणपत्र जारी करने शुरू कर दिए थे। इसके बाद 4 जनवरी को प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रमाणपत्र जारी करने पर रोक लगा दी।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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 हाटी समुदाय को जनजातीय आरक्षण के तहत सरकार की ओर से जारी एसटी प्रमाणपत्र को चुनौती देने के मामले  को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एकल जज ने डबल बैंच को भेज दिया। केंद्र सरकार की ओर से हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के बाद राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से प्रमाणपत्र जारी करने शुरू कर दिए थे।  इसके बाद 4 जनवरी को प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रमाणपत्र जारी करने पर रोक लगा दी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत  ने कहा कि सरकार की ओर से एसटी प्रमाणपत्र जारी करने पर दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं।

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अदालत में इस मामले की लगभग 15 के करीब अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। मुख्य न्यायाधीश की डबल बैंच इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करेगी। सरकार की ओर से लोगों को अभी तक एसटी के 90 प्रमाणपत्र जारी किए  गए हैं।  याचिकाकर्ता  को सरकार की ओर से 4 जनवरी को एसटी प्रमाणपत्र भी जारी किया गया था। याचिकाकर्ता टीजीटी के पद पर तैनात हैं और उसे इस प्रमाणपत्र के जारी होने के  बाद प्रधानाचार्य के पद पर प्रमोशन दीजानी थी।

सरकार ने एक से 3 जनवरी के बीच जारी किए प्रमाणपत्र को वैध बताया 
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने 1 से 3 जनवरी के बीच जारी किए गए एसटी प्रमाणपत्र को वैध और 4 जनवरी को जारी प्रमाणपत्र को अवैध बताया। उधर, याचिकाकर्ता को 4 जनवरी को प्रमाणपत्र जारी किया गया था। सरकार की ओर से लोगों को अभी तक एसटी के 90 प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।
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