राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधि मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2019 को भी पेश किया। संशोधन के बाद फंड के लिए धनराशि जुटाने को वकालतनामे में स्टांप राशि बढ़ाने का प्रावधान होगा।
वकालतनामे में 10 के बदले 25 रुपये, प्रदेश में काम कर रहे वकीलों की मृत्यु पर वित्तीय राशि 1.50 लाख से बढ़ाकर 2.25 लाख करने के अलावा गंभीर बीमारियों से पीड़ित वकील को 25 हजार की जगह एक से दो लाख रुपये देने जैसे प्रावधान किए जा रहे हैं।
इसके अलावा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में इस संशोधन को अनुमति प्रदान की गई थी। इस अनुमति के बाद विधि मंत्री सुरेश भारद्वाज की तरफ से संशोधन विधेयक को सदन पटल पर रखा गया।