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हिमाचल सरकार का फैसला: कोरोना बंदिशें हटते ही दुकानों को खोलने और बंद करने के समय में किया बदलाव

Mon, 11 Apr 2022 08:09 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

हिमाचल प्रदेश दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 की धारा नौ के प्रावधान के तहत सरकार ने इस अधिनियम को लागू करते हुए प्रदेश में मौजूद दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खुलने और बंद होने का समय तय कर दिया है। 
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बाजार(फाइल) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की बंदिशें हटते ही दुकानों को खोलने व बंद करने के समय में बदलाव कर दिया है। हिमाचल प्रदेश दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 की धारा नौ के प्रावधान के तहत सरकार ने इस अधिनियम को लागू करते हुए प्रदेश में मौजूद दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खुलने और बंद होने का समय तय कर दिया है।

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शिमला और धर्मशाला नगर निगम के अतिरिक्त मनाली नगर परिषद की परिधि में दुकानें सुबह नौ बजे खोली जाएंगी और रात साढ़े नौ बजे बंद की जाएंगी। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में दुकानों के खुलने का समय सुबह नौ बजे व बंद होने का समय रात आठ बजे रखा गया है। कोरोना संकट के दौरान प्रदेश में जिला उपायुक्तों की ओर से दुकानों की समय सारणी तय की गई थी। अब प्रदेश सरकार ने सभी पुराने आदेशों को समाप्त करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

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