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अब इतने शराब ठेके ले सकेगा एक ठेकेदार, सरकार ने नई नीति में किया संशोधन

Tue, 13 Mar 2018 02:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
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प्रदेश सरकार ने हाल ही में कैबिनेट से मंजूर की नई शराब नीति के लागू होने से पहले ही उसमें संशोधन कर दिया है। नीति के तहत अब एक आवेदक एक बार में अधिकतम चार शराब के ठेके ले सकेगा। 

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पहले दो ही शराब के ठेके एक बार में एक ठेकेदार को मिल सकते थे। विभाग ने यह बदलाव ऐसे समय पर किया है जब एक दो दिन में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लाटरी के लिए ठेकेदार आवेदन कर रहे हैं।

वीरभद्र सरकार ने पिछले साल न्यूनतम बिक्री मूल्य व्यवस्था वाली शराब नीति लागू की थी। जिसके चलते शराब प्रेमियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। 

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सरकार को इसलिए लेना पड़ा फैसला

लोगों का आरोप था कि मूल्य निर्धारित न होने से शराब विक्रेता मनमाने दाम पर शराब बेच रहे हैं। चूंकि नीति ही ऐसी थी, इसलिए सरकार और विभाग ने भी शिकायतों का कोई संज्ञान नहीं लिया।

लेकिन जयराम सरकार ने आने के बाद पुरानी नीति को निरस्त कर दिया। साथ ही नई नीति को 1 अप्रैल से लागू करने का भी एलान कर दिया। हाल में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने नई शराब नीति को मंजूरी दे दी जिसमें शराब की एक बोतल पर दो

रुपये का सेस लेकर गौ सदन चलाने के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद सरकार ने शराब ठेके आवंटन के लिए लाटरी के आवेदन भी आमंत्रित कर लिए। अब लाटरी निकालने से कुछ दिन पहले विभाग ने नीति में संशोधन कर दिया है।
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