कोर्ट ने उम्मीद जताई थी कि कारपोरेशन दो सप्ताह में यह प्रक्रिया पूरी कर लेगी। कोर्ट ने भू वैज्ञानिक को शपथपत्र से यह बताने के आदेश दिए थे कि अवैध खनन के संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी लगाने की ताजा स्थिति क्या है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ के समक्ष भू वैज्ञानिक की ओर से बताया गया कि कैमरों लगाने से उनकी चोरी की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं।
कोर्ट ने सरकार को अवैध खनन रोकने व उस पर निगरानी के लिए ड्रोन की मदद से नजर रखने के सुझाव पर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने प्रदेश में खनन माफि या से निपटने व खनिजों के उचित दोहन को पॉलिसी बनाने के आदेश भी दिए थे। अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।