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हिमाचल में दिहाड़ी बढ़ाने की अधिसूचना जारी, एक अप्रैल से मानी जाएगी लागू

Sun, 11 Aug 2019 12:00 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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सांकेतिक तस्वीर
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हिमाचल सरकार ने प्रदेश के सभी वर्ग के मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के  बजट भाषण की घोषणा को पूरा करते हुए सरकार ने कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी 25 रुपये बढ़ा दी है। 19 अलग-अलग श्रेेणियों के तहत मजदूरों को अब 250 रुपये न्यूनतम दिहाड़ी मिलेगी। सरकार ने इसकी अधिसूचना 6 अगस्त को जारी कर दी है। इसे 1 अप्रैल, 2019 से लागू माना जाएगा। कामगारों को बकाया राशि का एरियर मिलेगा। 

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राज्य सरकार की अधिसूचना के मुताबिक कृषि, सड़कों का निर्माण एवं पत्थर पिसाई, लोक मोटर परिवहन, दुकानों एवं वाणिज्य स्थापन, वानिकी उद्योग, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद, इंजीनियरिंग उद्योग, चाय बागवान, कारखाना अधिनियम, होटल एवं रेस्टोरेंट, निजी शैक्षणिक संस्थान, हाइड्रो विद्युत परियोजना, फार्मास्युटिकल उद्योग, अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लीनिक, घरेलू कामगार, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा सेवाएं, धार्मिक संस्थान, टोल टैक्स बैरियरों में कार्यरत कामगारों को इसका लाभ होगा।

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अकुशल वर्ग के सभी वर्गों के मजदूरों की दिहाड़ी भी 225 से बढ़कर 250 रुपये हो गई है। अर्द्धकुशल, कुशल और अतिकुशल वर्गों की दिहाड़ी में भी 25-25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त श्रमायुक्त टीआर आजाद ने बताया कि 19 विभिन्न श्रेणियों के तहत अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल कामगारों की न्यूनतम दरों को पुनर्निर्धारित किया गया है।

सरकार ने न्यूनतम दिहाड़ी की अधिसूचना जारी कर दी है। हर वर्ग के कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी 25 रुपये बढ़ा दी है। अधिसूचना को एक अप्रैल 2019 से लागू माना जाएगा। - परमजीत ठाकुर, उप सचिव, प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग
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