अधिसूचना के बाद नए नियम लागू हो गए हैं। स्कूल प्रबंधन सुनिश्चित करेगा कि यह प्रणाली हर समय सुचारु रहे। बस के भीतर चालक का नाम, फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, टेलीफोन नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है।
इसके अलावा स्कूल का नाम, बस के स्वामी का नाम, बालक सहायक नंबर-1098, पुलिस, अस्पताल और वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर को बस के बाहरी भाग में अंकित करना अनिवार्य किया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर स्कूल प्रबंधन, पुलिस या अन्य अधिकारी को सूचित किया जा सके।
स्कूल बस और वाहन में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से बनाए गए नियमों या न्यायालय के जारी निर्देशों का उल्लघंन किया गया तो नियमानुसार स्कूल प्रबंधन को दंडित किया जाएगा।