ये वे चालक हैं, जो हिमाचल सरकार के तमाम विभागों के साथ मंडलायुक्त, उपायुक्त और जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के दफ्तरों में कॉमन कैटेगरी ड्राइवरों के रूप में कार्यरत हैं। इन कार्यालयों के प्रमुखों व प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान सचिवालय एवं इसकी समकक्ष स्थापनाओं को छोड़कर तमाम विभागों के कॉमन कैटेगरी चालकों पर लागू होगा। ये अधिसूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल कुमार खाची की ओर से जारी की गई है।