राज्य सरकार ने सूबे में जमीन खरीदने-बेचने के नियमों में संशोधन किया है। ढाई हजार वर्ग मीटर तक जमीन खरीद-फरोख्त के लिए लोग अब अपार्टमेंट के दायरे में नहीं आएंगे। ऐसे लोगों को टीसीपी से लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं होगी। ये लोग सीधे टीसीपी से नियमों के मुताबिक नक्शा पास करा सकेंगे।
ढाई हजार वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीद-फरोख्त के लिए टीसीपी में ए बिल्डर पंजीकरण कराना पड़ेगा। पहले हजार वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन की खरीद-फरोख्त के लिए लोग अपार्टमेंट के दायरे में आते थे। ऐसे लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता था। लोग अब हाईवे से सटी छह मीटर जमीन भी नहीं बेच सकेंगे। टीसीपी ने लोगों से भी आह्वान किया है कि वे हाईवे से छह मीटर छोड़कर ही प्लॉट खरीदें।
शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया कि ढाई हजार वर्ग मीटर व इससे नीचे तक जमीन खरीद-फरोख्त करने पर लोग अपार्टमेंट के दायरे में नहीं आएंगे। लोगों को सिर्फ इस जमीन का नक्शा पास कराना होगा। अगर कोई व्यक्ति ढाई हजार वर्ग मीटर में प्लॉट बनाकर बेचना चाहता है तो टीसीपी से अनुमति लेनी होगी।