हिमाचल प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पहली से आठवीं कक्षा तक अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के लिए मुफ्त वर्दी योजना के तहत ₹600 की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी, ताकि उन्हें विद्यालयी वर्दी खरीदने में आर्थिक मदद मिल सके।
योजना का उद्देश्य और लाभार्थी
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को आर्थिक तंगी के कारण वर्दी खरीदने में परेशानी का सामना न करना पड़े। यह सहायता शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। योजना के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक अध्ययनरत सभी छात्राओं को यह सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) वर्ग के छात्रों को भी विद्यालयी वर्दी खरीदने के लिए प्रति विद्यार्थी ₹600 की राशि प्रदान की जाएगी।
प्रशासनिक निर्देश और समय-सीमा
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी उपनिदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्हें 3 अगस्त 2026 तक अपने-अपने जिलों के पात्र विद्यार्थियों का पूरा ब्यौरा और संबंधित कार्यालय के बैंक खाते की जानकारी निदेशालय को भेजनी होगी। इस जानकारी के आधार पर ही जिलों को धनराशि जारी की जाएगी।