प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि हिमाचल सरकार के कर्मचारियों का एक जनवरी 2019 से लेकर 31 जुलाई 2019 तक का डीए का एरियर जीपीएफ में जमा होगा।
जो कर्मचारी इस अवधि में सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिनके जीपीएफ खाते बंद हो गए हैं और जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना के तहत आते हैं, उन्हें एक जनवरी से लेकर बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नगद मिलेगा।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय, स्वायत्त संस्थाएं, बोर्ड आदि अपने उपलब्ध संसाधनों के मुताबिक फैसले लेंगे। इसी तरह पेंशनरों को अगस्त महीने की सितंबर मेें मिलने वाली पेंशन में मिलेगा।
ऑल इंडिया सर्विस वाले कर्मचारियों को उनके रिवाइज पे स्केल के तहत तीन फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। इनका महंगाई भत्ता नौ फीसदी से बढ़ाकर बारह फीसदी किया गया है।