यदि कोई भवन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के तहत गोल्ड/प्लेटिनम, एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग प्रणाली के तहत 4 या 5 स्टार अथवा एसोचैम ग्रीन एवं पर्यावरण-अनुकूल की 4 या 5 रेटिंग प्राप्त करता है, तो उसे 0.25 अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेश्यो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दिया जाएगा। हालांकि, यदि कोई नियमों के तहत सभी व्यावसायिक, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक भवनों में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग प्वाइंट बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, निर्माण की पूरी प्रक्रिया में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा निदेशालय द्वारा पंजीकृत ऊर्जा ऑडिटर की नियुक्ति जरूरी होगी। ऑडिटर डिजाइन से लेकर निर्माण पूर्ण होने तक विभिन्न चरणों में प्रमाणपत्र जारी करेंगे, जिनके आधार पर ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
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ईवी चार्जिंग प्वाइंट जरूरी एफएआर में छूट, उल्लंघन पर 10 गुना जुर्माना
डेवलपर अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेश्यो लेने के बाद तय ग्रीन रेटिंग हासिल नहीं कर पाता, तो उसे सामान्य अनुमति शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना हो