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कर्मचारियों की पौ बारह, मिलेगा 24 साल का बोनस

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हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के दैनिक वेतन भोगियों को 24 वर्षों का बोनस मिलने जा रहा है। इससे बोर्ड के हजारों कर्मचारियों को काफी राहत मिलने वाली है। ये कर्मचारी काफी समय से अपनी इस मांग को उठा रहे थे।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिजली बोर्ड ने अपने 4500 से अधिक दैनिक वेतन भोगियों को 1981 से जुलाई 2014 तक का बोनस देने को हरी झंडी दे दी है। यह बोनस वार्षिक वेतन का 8.33 प्रतिशत के हिसाब से देय होगा।

अभी बोर्ड प्रबंधन की ओर से दैनिक वेतन भोगियों को बोनस नहीं दिया जा रहा था।
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कोर्ट में पहुंचा था मामला

बोर्ड प्रबंधन के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। अब बोर्ड की बीओडी बैठक में बोनस देने का फैसला लिया है।

इससे एक कर्मचारी को न्यूनतम दस हजार रुपये से लेकर अधिकतम 20 हजार रुपये तक का लाभ मिलेगा। बोर्ड के जो कर्मचारी रिटायर भी हो गए हैं, उन्हें भी इसका लाभ देय होगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड इंप्लाइज यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने बताया कि बोनस को लेकर कर्मचारियों ने काफी संघर्ष किया है।
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