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हिमाचल: नगर परिषद और नगर पंचायतों के गठन के दो साल के भीतर होंगे चुनाव, विधेयक मंजूर

Fri, 14 Nov 2025 10:20 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के गठन के बाद अब चुनाव दो साल के भीतर करवाए जाएंगे। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। इ
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हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के गठन के बाद अब चुनाव दो साल के भीतर करवाए जाएंगे। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले नगर निकायों के गठन के छह माह के भीतर चुनाव करवाने का प्रावधान था। नई व्यवस्था 13 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी। इसके तहत हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 14 में संशोधन किया गया है। राज्य सरकार ने इस संशोधन को मानसून सत्र से पहले अध्यादेश के रूप में लागू किया था, जिसे बाद में मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पारित किया गया। वीरवार को राजपत्र में इसे लेकर अधिसूचना जारी की दी गई। सरकार ने पहले ही नगर निगमों के लिए दो वर्ष के भीतर चुनाव करवाने का प्रावधान लागू कर दिया था और अब यही नियम नगर परिषदों और नगर पंचायतों पर भी लागू होगा।

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