विधानसभा चुनावों के लिए 12 नवंबर को मतदान के दिन सुबह 8:00 बजे से 5 दिसंबर को शाम 5:30 बजे तक के बीच की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के वर्तमान चुनावों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल नहीं दे सकेंगे।
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए 12 नवंबर को मतदान के दिन सुबह 8:00 बजे से 5 दिसंबर को शाम 5:30 बजे तक एग्जिट और ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिमाचल और गुजरात विधानसभाओं के वर्तमान चुनावों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल और चुनाव परिणाम का समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से प्रकाशन अथवा प्रचार-प्रसार करने पर रोक रहेगी।
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भारत चुनाव आयोग ने जारी अधिसूचना में कहा है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी मत सर्वेक्षण के परिणाम का इस अवधि के दौरान प्रचार-प्रसार नहीं करेगा। अधिसूचना के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन आम चुनावों में संबधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियम समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी प्रकार टीवी चैनल पर किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।