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हिमाचल शिक्षा विभाग: बिना मान्यता स्कूल चलाया तो भरना होगा एक लाख जुर्माना

Sat, 05 Sep 2026 10:19 AM IST
Krishan Singh विपिन चौधरी, धर्मशाला।

सार

 निजी स्कूलों के नाम पर मनमानी अब नहीं चलेगी। बिना मान्यता और जरूरी पंजीकरण के स्कूल संचालित करने वाले संचालकों पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई का शिकंजा कसेगा। 
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हिमाचल स्कूल शिक्षा निदेशालय। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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हिमाचल में निजी स्कूलों के नाम पर मनमानी अब नहीं चलेगी। बिना मान्यता और जरूरी पंजीकरण के स्कूल संचालित करने वाले संचालकों पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कार्रवाई का शिकंजा कसेगा। नियमों को दरकिनार कर स्कूल चलाने वालों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने निजी स्कूल संचालकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण और मान्यता लेने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग की सख्ती का मकसद निजी स्कूलों के संचालन को निर्धारित नियमों के दायरे में लाना है। कई बार स्कूल संचालक जरूरी औपचारिकताएं पूरी किए बिना ही संस्थान का संचालन शुरू कर देते हैं। ऐसे मामलों में अब विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। स्कूल खोलने और संचालित करने के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा करना संचालकों के लिए अनिवार्य होगा।

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अगले सप्ताह संचालकों के साथ होगी बैठक
निजी स्कूल संचालकों को मान्यता की पूरी प्रक्रिया और शर्तों की जानकारी देने के लिए अगले सप्ताह बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में विभाग की ओर से स्कूल संचालन के लिए जरूरी मानकों, दस्तावेजों और पंजीकरण से जुड़ी औपचारिकताओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। संचालकों को यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि केवल स्कूल शुरू कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे विभागीय नियमों के तहत मान्यता दिलाना भी जरूरी है।

भवन से सुविधाओं तक पूरे करने होंगे मानक
मान्यता के लिए स्कूलों को निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। इनमें स्कूल भवन की स्थिति, विद्यार्थियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं और विभाग की ओर से तय अन्य मानक शामिल हैं। विभाग अब इन मानकों के पालन को लेकर गंभीरता दिखा रहा है। पंजीकरण या मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले स्कूल संचालकों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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नियम तोड़े तो कार्रवाई तय : गुलेरिया
उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग कांगड़ा बलविंद्र सिंह गुलेरिया ने कहा कि बिना मान्यता स्कूल संचालन को हल्के में नहीं लिया जाएगा। निजी स्कूल संचालकों को नियमानुसार पंजीकरण और मान्यता करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अगले सप्ताह बैठक कर मान्यता की शर्तों की जानकारी दी जाएगी। नियमों की अनदेखी करने वालों पर विभागीय प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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