हिमाचल में निजी स्कूलों के नाम पर मनमानी अब नहीं चलेगी। बिना मान्यता और जरूरी पंजीकरण के स्कूल संचालित करने वाले संचालकों पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कार्रवाई का शिकंजा कसेगा। नियमों को दरकिनार कर स्कूल चलाने वालों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने निजी स्कूल संचालकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण और मान्यता लेने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग की सख्ती का मकसद निजी स्कूलों के संचालन को निर्धारित नियमों के दायरे में लाना है। कई बार स्कूल संचालक जरूरी औपचारिकताएं पूरी किए बिना ही संस्थान का संचालन शुरू कर देते हैं। ऐसे मामलों में अब विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। स्कूल खोलने और संचालित करने के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा करना संचालकों के लिए अनिवार्य होगा।