निदेशालय ने यह स्पष्टीकरण सरकार के पत्र संख्या EDUC-A03/3/2026-EDU-C दिनांक 20 जुलाई 2026 के आधार पर जारी किया है। पत्र में कार्मिक विभाग की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकार द्वारा जारी निर्णय में पात्रता की तिथियां स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं और इन्हीं तिथियों से कर्मचारी नियमितीकरण के पात्र होंगे।
बैक डेट या नोटेशनल लाभ का प्रावधान नहीं
पत्र का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 02 अप्रैल 2026 के निर्देशों में कहीं भी नियमितीकरण का लाभ “नोटेशनल आधार” (बैक डेट) से देने का प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए कर्मचारियों को पूर्व अवधि का नियमित सेवा लाभ या एरियर नहीं मिलेगा। लाभ केवल उस तिथि से मिलेगा जिस दिन तक आवश्यक अनुबंध सेवा अवधि पूरी हो चुकी हो।
किन कर्मचारियों पर लागू होगा आदेश
- जिन कर्मचारियों ने 30.09.2024 तक दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली थी, वे 30.09.2024 से नियमितीकरण के पात्र माने जाएंगे।
- जिन कर्मचारियों ने 30.09.2025 तक दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की थी, वे 30.09.2025 से नियमितीकरण के पात्र होंगे।