कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के सचिवों, विभागाध्यक्षों, एमडी और सदस्य सचिवों को निर्देश जारी किए हैं कि वह राज्य लोक सेवा आयोग को भर्ती के लिए भेजे जाने वाले प्रस्ताव के साथ 15 सूत्रीय जानकारी भी भेजें। कहा गया है कि लगातार आयोग की ओर से इस संबंध में आपत्ति जताई जाती रही है कि संबंधित विभाग पूरी जानकारी नहीं भेजते। कार्मिक विभाग ने कहा है कि सभी विभाग जब भी भर्ती का प्रस्ताव भेजेंगे तो उसे आयोग के फार्म 23 में भेजा जाएगा।
इसके अलावा आरक्षण, सीलिंग, दिव्यांग कोटा के अलावा भर्ती नियम की जानकारी संलग्न करनी होगी। इसके अलावा अगर प्रस्ताव भेजने के छह महीने के भीतर कोई और प्रस्ताव भी भेजा गया हो तो उसकी जानकारी देनी होगी, साथ ही बताना होगा कि छह महीने के भीतर ही क्यों दोबारा प्रस्ताव भेजा गया। कोशिश यह है कि भर्ती प्रस्ताव भेजने के दौरान अगले छह महीने से एक साल तक रिक्त होने वाले पदों को शामिल कर प्रस्ताव भेजा जाए। इसके अलावा हर विभाग अवर सचिव से ऊपर के स्तर के अधिकारी का नाम, कार्यस्थल का पता और टेलीफोन नंबर भी देगा ताकि उससे प्रस्ताव पर चर्चा की जा सके।