हिमाचल के उद्योगों में कामगारों को किसी भी तिमाही में 115 घंटे का ओवरटाइम मिलेगा। पहले श्रमिकों को 75 घंटे का ओवरटाइम लिया जाता था। हालांकि, इसके लिए उन्हें दोगुनी दिहाड़ी देनी होगी। सरकार ने यह व्यवस्था छोटे उद्योगों या लघु औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए की है। हिमाचल कैबिनेट ने तीन मौजूदा कानूनों फैक्ट्री एक्ट 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और अनुबंध कामगार अधिनियम 1970 की विभिन्न धाराओं के संशोधन का फैसला लिया है।