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हिमाचल कैबिनेट: आठ घंटे खुलेंगी दुकानें, बसें चलाने को भी मंजूरी, दफ्तरों में आएंगे कर्मचारी, शादी समारोह में बंदिशें जारी

Fri, 11 Jun 2021 06:57 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला

सार

हिमाचल प्रदेश में 14 जून से सुबह 9 से शाम 5 बजे सभी दुकानें खुलेगी। प्रदेश में 50 फीसदी क्षमता के साथ बसें चलाने का भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी आएंगे।
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हिमाचल कैबिनेट की बैठक। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कोरोना कर्फ्यू को लेकर कई रियायतें देने का फैसला लिया गया। प्रदेश के भीतर सोमवार 14 जून से सरकारी और निजी बसें 50 फीसदी सवारियों के साथ चलेंगी। दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने का समय अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। हालांकि शनिवार और रविवार को पहले की तरह जरूरी सामान वाली दुकानें ही खुलेंगी।

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इसके बाद शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा। प्रदेश में धारा 144 हट गई। बैठक के बाद राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए। आदेश में स्पष्ट है कि सभी नई रियायतें 14 जून सुबह 6 बजे से लागू होंगी।  अभी अंतरराज्यीय बस सेवा भी शुरू नहीं की जाएगी। सरकारी दफ्तरों में अब 30 की जगह 50 फीसदी कर्मचारी आएंगे। जहां चार कर्मचारी हैं, वहां पूरा स्टाफ आएगा। ट्रांसपोर्टरों को वर्किंग कैपिटल पर 20 लाख रुपये का लोन देने और इस पर 75 फीसदी तक ब्याज सरकार की ओर से वहन करने का निर्णय हुआ है। यह राशि पांच साल में चुकता की जाएगी। शादी व अंतिम संस्कार समारोह में पहले की ही तरह 20 लोग की शामिल हो सकेंगे। 
 
विशेष रोड और टोकन टैक्स में 50 फीसदी छूट
कैबिनेट ने स्टेट कैरेज, टैक्सी-मैक्सी, ऑटोरिक्शा और संस्थागत बसों को विशेष रोड टैक्स और टोकन टैक्स एक अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट एक जून 2021 से 30 जून 2021 के बीच भी जारी रहेगी। निजी वाहन, टैक्सी और ऑटो कोविड प्रोटोकॉल के तहत 100 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे।
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नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में शामिल होंगे कोरोना मृतक के परिवार
प्रदेश में जिस किसी भी परिवार में कोरोना से मौत हुई है और परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है और न कोई पेंशन लेता है, उस मृतक के परिवार को डिपो में सस्ता राशन मिलेगा। इस परिवार को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में शामिल किया जाएगा। शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है। एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 500 रुपये बढ़ोतरी करने और मिड-डे मील योजना के तहत कुक और हेल्पर के मानदेय में 300 रुपये बढ़ोतरी का फैसला लिया है। यह मानदेय एक अप्रैल 2021 से बढ़ेगा। 

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मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में मिलेगा एक करोड़ का ऋण

प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत एक करोड़ का ऋण देने को मंजूरी दे दी है। पहले यह ऋण राशि 60 लाख निर्धारित थी। प्रदेश मे अभी करीब 3500 लोगों ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाया है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 में सेवा उद्यमों और संबंधित मालवाहक वाहनों को संयुक्त संबंधित गतिविधियों के रूप में जोड़ने के लिए आवश्यक सुधार किए जाने की स्वीकृति दी।

योजना के तहत वर्तमान में संयंत्र तथा मशीनरी में 40 लाख की अधिकतम निवेश सीमा को बढ़ाकर 60 लाख और वर्तमान में 60 लाख की कुल परियोजना लागत को अधिकतम एक करोड़ करने का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त, 40 लाख की ऋण राशि के बजाय अब 60 लाख की ऋण राशि पर पांच प्रतिशत ब्याज उपदान तीन वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा। इस निर्णय से योजना के तहत अधिकतम युवा लाभान्वित होंगे।

अंतरराष्ट्रीय मेले को 10 लाख और राज्य मेले को पांच लाख मिलेंगे
 प्रदेश मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मेलों के रूप में घोषित विभिन्न मेलों को मनाने के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया। अंतरराष्ट्रीय मेले को दस लाख, राज्य स्तरीय मेले को पांच लाख और जिला स्तरीय मेले को दो लाख की राशि मिलेगी। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मेले को 5 लाख, राज्य मेले को तीन लाख और जिला मेले को एक लाख की राशि दी जाती है। बैठक में कांगड़ा जिले के नूरपुर में मनाए जाने वाले जिला स्तरीय जन्माष्टमी मेले को राज्य स्तरीय मेला घोषित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
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