सदन में चार विधेयक हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2021, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2021, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी हिमाचल प्रदेश पेश किए गए।
शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में चार विधेयक हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2021, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2021, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी हिमाचल प्रदेश पेश किए गए। सदन में पेश किए गए हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल 2021 विधेयक में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 में संशोधन किया गया है। संशोधन के तहत कहा गया है कि अगर विश्वविद्यालय में अचानक वीसी का पद सृजित किया जाए तो तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रशासनिक सचिव अस्थायी रूप से वीसी का कार्यभार संभाल सकता है, जब तक नियमित वीसी की नियुक्ति न हो जाए।
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संशोधन में और एक प्रावधान किया गया है कि यदि वीसी किसी वजह से काम करने में असमर्थ हों तो उनकी जगह वरिष्ठ संकाय सदस्य और सरकार की ओर से वीसी के तौर पर अधिकृत अफसर नामित किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल 2021 में विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। बिल में किए गए प्रावधान के तहत अब विश्वविद्यालय अपने राज्य से बाहर भी दूसरे संस्थानों को अपनी संबद्धता दे सकता है। हिमाचल प्रदेश लोकयुक्त (संशोधन) बिल 2021 में किए गए प्रावधान के अनुसार राज्य में लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए अब हाईकोर्ट के जज भी पात्र होंगे। इससे पहले लोकायुक्त पद पर नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज ही पात्र होते थे। एक और पेश किए गए विधेयक सरदार पाल विश्वविद्यालय मंडी हिमाचल प्रदेश बिल के अनुसार मंडी जिला में नया विश्वविद्यालय बनाया जाएगा।