नोट के बदले वोट पर पूरी तरह अंकुश लगाने को चुनाव आयोग ने जो अहम बदलाव किए हैं, उनसे प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आयोग के नियमों के तहत पहली बार चुनाव मैदान के दौरान प्रत्याशी दस हजार से ज्यादा की नकदी नहीं रख सकेंगे। बीस हजार से अधिक खर्च को चेक या नेट बैंकिंग से करने के निर्देश दिए हैं।
चुनावी खर्च पर नजर रखने के साथ नकदी वितरण पर अंकुश लगाने को आयोग का यह अहम कदम है। आयकर विभाग को भी प्रत्याशियों के खर्च के बहाने उनकी आय-व्यय पर नजर रखने में आसानी होगी। चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब और पैसा बांटना परंपरा सी बन गई थी।
पुलिस को शराब पर सख्ती करने के निर्देश के बाद आयोग ने खुद नकदी पर नकेल कसने को हर बार चुनावों में उड़नदस्ते लगाए, लेकिन यह परंपरा टूटने का नाम नहीं ले रही थी। इस समस्या से जड़ से निपटने को आयोग ने इस बार चुनाव में कई अहम बदलाव किए हैं। आयोग ने हर प्रत्याशी के चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख कर दी है।
इस रकम को खर्च करने के लिए प्रत्याशी को नामांकन से पहले एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। इस रकम को भी नकदी के तौर पर खर्च नहीं किया जा सकेगा। आयोग के निर्देश के अनुसार प्रत्याशी को 20 हजार से ज्यादा का लेन-देन चेक से करना होगा। प्रत्याशी को इसी खाते में मिलने वाले चंदे को भी जमा करना होगा।